पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप, शशि थरूर के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, 27 अगस्त को सुनाया जाएगा फैसला
कांग्रेस नेता शशि थरूर (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ कुछ दिन पहले एक बयान देते हुए उनकी तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी. जिस बयान को लेकर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला दायर की गई थी. जिस याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले पर कोर्ट 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा.

बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिस मामले में कोर्ट की तरफ से कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया था. कोर्ट के आदेश के बाद वे 25 जुलाई 2019 को हाजिर भी हुए थे. जिसके बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. लेकिन इस मामले में आज कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट उनके फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है. जो अब 27 अगस्त को कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फैसला सुनाया जायेगा.

27 अगस्त को सुनाया जायेगा फैसला

गौरतलब हो कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बेंगलुरु में आयोजित के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग के बिच्छू से किया था. थरूर ने कहा था कि जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से. जिसके बाद शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. बब्बर का कहना था कि थरूर इस तरफ से बयान देकर पीएम मोदी के साथ ही शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. इसलिए वे चाहते हैं कि कोर्ट थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करे.