मासूम बहन की रेप और मर्डर करने वाले दरिंदे भाई को अदालत ने सुनाई दो बार फांसी की सजा
अदालत ने धारा 376 (क) सहपठित धारा 376 (क, ख) और धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाया. फिलहाल इस घटना के बाद आरोपी को उसके कर्म की सजा तो मिल गई. लेकिन इस तरह की घटना ने एक बार समाज को झकझोर कर रख दिया.
रेप जैसे जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. लेकिन फिर ऐसी वारदात अक्सर सुर्खियों में आ ही जाती है. मध्यप्रदेश में एक ऐसा ही चौकानें वाला मामला उस वक्त सामने आया जब एक पांच वर्षीय चचेरी बहन से दुष्कर्म (Rape) कर हत्या (Murder) के आरोप में उसका भाई गिरफ्तार हुआ. इस घिनौनी घटना ने भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया.
वहीं इस घटना के बाद आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा दी है. मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक प्री प्लान था और अपनी हवस को बुझाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया. जो कि एक भयंकर अपराध है. ऐसे में स्पष्ट होता है कि इस तरह के अपराधी की मानसिक सुधार में कोई लक्ष्ण नहीं है. यह भी पढ़ें:- बेटी ने लगाया था रेप का आरोप, मौत के बाद बेगुनाह साबित हुआ पिता , 10 साल की काट चुका था सजा
अदालत ने धारा 376 (क) सहपठित धारा 376 (क, ख) और धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाया. फिलहाल इस घटना के बाद आरोपी को उसके कर्म की सजा तो मिल गई. लेकिन इस तरह की घटना ने एक बार समाज को झकझोर कर रख दिया.