Coronavirus: नागालैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य
देशभर में फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए नागालैंड में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नागालैंड गृह विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर सभी उपायुक्तों को शनिवार को विशेष निर्देश दिया है.
कोहिमा: देशभर में फैल रहे कोरोना वायरस (CoronaVirus) को देखते हुए नागालैंड (Nagaland) में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नागालैंड गृह विभाग ने कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर सभी उपायुक्तों को शनिवार को विशेष निर्देश दिया है. जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए कहा गया है.
नागालैंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने आज बताया कि सूबे के गृह विभाग ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के अनिवार्य रूप से मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. हालांकि नागालैंड में कोविड-19 के एक भी मामले की पुष्टी नहीं हुई है. Coronavirus: देशभर में 10 को मिली कोरोना वायरस से निजात, संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद
उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या शुक्रवार तक बढ़कर 83 पर पहुंच गई. जबकि केरल में तीन लोग और दिल्ली में सात लोगों को इस महामारी से निजात मिल गई है. सभी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.
इस बीच कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के चलते बाजार में मास्क और सनिटाइजर की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है. इसकी अनुपलब्धता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया है. दरअसल मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में नहीं मिल रहे है और यदि बमुश्किल से उपलब्ध है तो कीमते दोगुनी हो गई है.
बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्वव्यापी महामारी घोषित किया है. इसकी रोकथाम के मद्देनजर फेस्क मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. साथ ही लोगों को मुंह, आंख, नाक को छूने से पहले हर बार हाथों को स्वच्छ करने की सलाह दी गई है.