गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजकोट जिले के एक कोचिंग सेंटर पर छापा मारा और परिसर के अंदर मौजूद 550 से अधिक छात्रों को COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया. कोचिंग सेंटर के मालिक जयसुख सांखलवा (39) को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर महामारी के बीच एक कोचिंग सेंटर चलाने के लिए महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोविड 19 मानदंडों का उल्लंघन और लापरवाही से संक्रमण फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है. बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है." यह भी पढ़ें: Narada Scam: ममता सरकार के मंत्री-विधायक पर CBI का शिकंजा, छापेमारी के बाद अब पूछताछ जारी
गुजरात पुलिस के अनुसार, संखलवा जवाहर नवोदय विद्यालय ( Jawahar Navodaya Vidyalaya) और बालाचडी सैनिक स्कूल (Balachadi Sainik School) की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए महामारी में एक कोचिंग सेंटर और छात्रावास की सुविधा संचालित कर रहा था. 9-10 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 555 छात्रों ने कक्षाओं के लिए नामांकन किया था. गुजरात में भी कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोचिंग सेंटर में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे छोटे बच्चों के साथ कोविड-19 मानदंडों की घोर लापरवाही देखने को मिली.
गुजरात पुलिस की छापेमारी के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक ने दावा किया है कि माता-पिता के कहने पर सभी बच्चे हॉस्टल में थे. उन्होंने दावा किया, "उनमें से अधिकतर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, जो स्थगित हो गई है. इन बच्चों के माता-पिता ने मुझे उन्हें घर भेजने के बजाय छात्रावास में रखने के लिए कहा."