नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता (Vijendra Gupta) की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी सम्मन निरस्त कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया है. गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ओहरी ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या ‘रीट्वीट’ को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है,यह सुनवाई के दौरान तय होगा.
अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है, और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की.