विजेन्द्र गुप्ता मानहानि केस: सीएम अरविंद केजरीवाल मामले को रद्द करवाने के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी सम्मन निरस्त कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता (Vijendra Gupta) की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी सम्मन निरस्त कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया है. गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ओहरी ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या ‘रीट्वीट’ को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है,यह सुनवाई के दौरान तय होगा.
अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है, और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 20, 2019 01:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

