चंडीगढ़ में खतरनाक Dog Breed हुए बैन, Pitbull, Rottweiler और American Bulldog समेत 6 पालतू कुत्ते शामिल; बिना रजिस्ट्रेशन रखने पर होगी कार्रवाई
Chandigarh Dog Ban 2025 (Photo0 Pixabay)

Chandigarh Six Dog Breeds Ban: चंडीगढ़ नगर निगम ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुत्तों की छह नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, American Bulldog, Pitbull, Bull Terrier, Cane Corso, Dogo Argentino और Rottweiler Breeds के कुत्तों का अब शहर में पंजीकरण नहीं होगा. यह निर्णय Pet and Community Dogs By-Laws 2025 के तहत लिया गया है. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, उन्हें फिलहाल राहत दी गई है. ऐसे पालतू पशु मालिकों को 45 दिनों के भीतर अपने कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराना होगा.

इसके बाद, बिना पंजीकरण के इन प्रतिबंधित नस्लों को रखने, बेचने या प्रजनन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्तों को जब्त कर लिया जाएगा.

ये भी पढें: Ban on Pitbull, Rottweiler: कानपुर के बाद अब गाजियाबाद में पिटबुल, रॉटवीलर डॉग पालने पर बैन

चंडीगढ़ में 6 खतरनाक डॉग ब्रीड्स पर बैन

पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य

नए नियमों के तहत, अब सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, कुत्तों की संख्या भी घर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाती है. 5 मरला के घर में प्रति मंजिल एक कुत्ता, 12 मरला के घर में दो कुत्ता, 1 कनाल से कम के घर में तीन कुत्ता और 1 कनाल के घर में अधिकतम चार कुत्ता रखने की अनुमति होगी.

इसके अलावा, Sukhna Lake, Rose Garden, Shanti Kunj, Rock Garden, Leisure Valley और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को ले जाना अब सख्त वर्जित है. साथ ही, कुत्तों को खुले में या दूसरों के घरों के पास शौच करने से रोकना मालिक की जिम्मेदारी है.

डॉग ब्रीडर्स, ट्रेनर्स और पेट शॉप के लिए नियम

चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है, तो उसके मालिक को तुरंत उसे साफ करना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम ने यह भी कहा है कि पहले से पंजीकृत कुत्तों को रखने की अनुमति होगी, लेकिन उनके मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पालतू जानवर हमेशा थूथन पहने रहें और सार्वजनिक स्थानों पर पट्टे से बंधे रहें.

बाय-लॉज़ में Dog Breeders, Trainers और Pet Shop Owners को भी नगर निगम में रजिस्टर होना अनिवार्य किया गया है. आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही ऐसा करने की अनुमति होगी. कूड़ा फैलाने या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.