कोरोना पीड़ितों को राहत, इलाज पर खर्च होने वाली राशि पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोरोना के इलाज या मौत के मामले में खर्च हुई राशि को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए अपनी कंपनी या या अन्य किसी से आर्थिक मदद मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोरोना (COVID के इलाज या मौत के मामले में खर्च हुई राशि को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी. कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए अपनी कंपनी या या अन्य किसी से आर्थिक मदद मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए मिली मदद की रकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. कोरोना: दूसरी लहर में 776 डॉक्टरों को गवानी पड़ी जान, अकेले बिहार में 115 मौतें.

इसके लावा कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर कंपनी से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी. इसके अलावा आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ायी गयी है. आयकर विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी.

विभाग ने कहा कि कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर कंपनी या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट मिलेगी. साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर कंपंनी या अन्य किसी से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर छूट होगी.

यानी यदि किसी व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉई या किसी और के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को ‘इनकम टैक्स’ से छूट मिलेगी. इसके लिए भुगतान करने वाले या इससे लाभ पाने पर कोई कर टैक्स नहीं लगेगा.

बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. वहीं पैन-आधार जोड़ने के लिये अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है.

नियोक्ताओं के लिये फार्म 16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है.

(इनपुट भाषा) 

Share Now

\