देश

केंद्र ने SBI को 6 से 20 नवंबर के बीच चुनावी बांड जारी करने व भुनाने के लिए किया अधिकृत

केंद्र ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 से 20 नवंबर के बीच अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है.

केंद्र ने SBI को 6 से 20 नवंबर के बीच चुनावी बांड जारी करने व भुनाने के लिए किया अधिकृत
SBI | Photo: Facebook

नई दिल्ली, 5 नवंबर : केंद्र ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 से 20 नवंबर के बीच अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है. चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन जमा किया जाएगा. भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया था. योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है. एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है. यह भी पढ़ें : प्रदूषण के कारण श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच विश्व कप मैच पर छाए अनिश्चितता के बादल

केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने लोक सभा या विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो. राज्य के, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे. चुनावी बांड को पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 05, 2023 01:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).