उत्तर प्रदेश: बदायूं जिले में दलित युवाओं के बाल न काटने पर नाई पर केस दर्ज, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के बाल काटने से मना करने पर एक नाई के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. नाई पिछले 15 वर्षों से अपनी दुकान चला रहा है और बबलू के अनुसार, किसी भी दलित ग्राहक का बाल काटने से हमेशा इनकार करता है.

हेयर कट/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

बदायूं/उत्तर प्रदेश, 31 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दलित समुदाय से जुड़े लोगों के बाल काटने से मना करने पर एक नाई के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें नाई ने एक दलित युवक को उसकी जाति के लिए दुकान से चले जाने को कहा. बदायूं के करियामई गांव में नाई को यह कहते हुए सुना गया कि वह अपनी दुकान बंद करना पसंद करेगा, न कि दलित जाति के युवाओं के बाल काटना.

बिल्सी सर्कल अधिकारी (सीओ) अनिरुद्ध सिंह ने कहा, स्थानीय लोगों से बात करने के बाद, हमें पता चला कि नाई दलित समुदाय से संबंधित ग्राहकों को चले जाने को कहता था. यह स्वीकार्य नहीं है. नाई अब फरार हो गया है. इस घटना का वीडियो बनाने वाले बबलू ने कहा कि जब उसने सुना कि नाई दलितों का अपमान करता है तो उसने सबूत के लिए उसका वीडियो बना लिया.

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नाई पिछले 15 वर्षों से अपनी दुकान चला रहा है और बबलू के अनुसार, किसी भी दलित ग्राहक का बाल काटने से हमेशा इनकार करता है. सर्कल अधिकारी ने कहा कि वीडियो क्लिप एक महत्वपूर्ण सबूत है और इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

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