एक करोड़ से अधिक धनशोधन हवाला मामले में सीए नरेश केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने किया आत्मसमर्पण
हवाला घोटाले समेत अनेक मामलों में आरोपी सेवानिवृत्त के चार्टड एकाउंटेट नरेश कुमार केजरीवाल ने 1 करोड़ 76 लाख रुपये के धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय में आत्मसमर्पण कर दिया. इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर नौ अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई नौ अगस्त के बाद होगी.
रांची : हवाला घोटाले समेत अनेक मामलों में आरोपी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार के चार्टड एकाउंटेट (Chartered Accountant) नरेश कुमार केजरीवाल (Naresh Kumar Kejriwal) ने एक करोड़ 76 लाख रुपये के हवाला घोटाले (धनशोधन) मामले में शनिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की अदालत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.
केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है. केजरीवाल ने आत्मसमर्पण के दौरान शपथ-पत्र दाखिल कर जानकारी दी कि उसने झारखंड उच्च न्यायालय में अपने उपर लगे आरोपों को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है अतः फिलहाल निचली अदालत में इस मामले पर कोई कार्रवाई न की जाये.
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उसने बताया कि इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर नौ अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा है. इस पर विशेष अदालत ने ईडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक एसआर दास को उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर नजर रखने का निर्देश दिया.
अब मामले की सुनवाई नौ अगस्त के बाद होगी. प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश केजरीवाल पर 1.76 करोड़ रुपये के हवाला (धनशोधन) के आरोप में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है.