Budget 2021 Speech: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं; 75 साल से ज्यादा की उम्र के टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Income Tax Slabs and Rates for Financial Year 2021-22: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया. केंद्रीय बजट में टैक्सपेयर्स को इस बार कोई राहत प्रदान नहीं की गई है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन और जमा से आमदनी है, उनको आईटीआर फाइलिंग से छूट मिलेगी. ‘जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त’ राहुल गांधी का केंद्र पर तीखा हमला

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं. वहीं, 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है. उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी.

पिछले साल नई आयकर व्यवस्था पेश की गई थी. जिसमें विशेष रूप से मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई. हालांकि नई कर व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक थी. वर्ष 2020-21 के लिए संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, “नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी.” उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसे आयकर कानून के अंतर्गत इस समय अधिक कटौतियां और छूट मिल रही हैं वह इनका लाभ उठा सकता है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान जारी रख सकता है.

यह कोविड महामारी के चरण के बाद का देश का पहला आम बजट है. साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तीसरा आम बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार संसद में बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश किया. इस वर्ष आम बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपब्‍लध होगा. केंद्रीय बजट एंड्रोइड और आईओएस प्‍लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के जरिये देखा जा सकता है.