देश

प्यार का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक रेप मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को अपने प्रेम संबंध का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप माना जा सकता है.

प्यार का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo Credits: PTI)

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomaby High Court) ने एक रेप मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को अपने प्रेम संबंध का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप माना जा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे इस केस में एक महिला ने अपने पुरुष प्रेमी पर आरोप लगाया कि उसने अपने प्रेम के जाल में फांसकर उसके साथ शारीरिक सबंध बनाया. हालांकि उसके पूर्व साथी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है.

महिला के आरोप के अनुसार पुरूष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था. जिसका महिला ने विरोध किया. लेकिन पुरुष ने महिला को यह लालच देते हुए कहा कि वह सिर्फ उससे ही प्यार करता है. जिसके बाद महिला उसके बहकावे में आ गई. और पुरुष मित्र ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इस बीच महिला से पुरुष को लग होने पर उसके साथ हुए अन्याय को लेकर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट ने ऐमें मामले में यह फैसला सुनाया. यह भी पढ़े: बोल्ड मॉडल पूनम पांडे ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर किया क्रिमिनल केस

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रेम संबंध का लालच देकर कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप माना जाएगा इस तरफ का फैसला सुनाया है. वहीं पिछले साल जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनर के बीच मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं होता. यदि किसी परिस्थितियों के कारण महिला से शादी नहीं कर पाता है

 

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 28, 2020 10:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).