बिहार: दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाने व पीटने का मामला, RJD नेता सहित 5 आरोपियों को 7 वर्ष और 14 लोगों को 2 साल की सजा 

बिहार (Bihar) में आरा (aarah) की एक अदालत (Local Court) ने इसी साल अगस्त महीने में एक दलित महिला को पीटने और उसे निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सभी 20 आरोपियों को सजा सुनाई है.

दलित महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला (Photo Credit: Twitter)

आरा: बिहार (Bihar) में आरा (aarah) की एक अदालत (Local Court) ने इसी साल अगस्त महीने में एक दलित महिला को पीटने और उसे निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सभी 20 आरोपियों को सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने आरजेडी नेता किशोरी यादव (RJD Leader Kishori Yadav) सहित पांच लोगों को सात साल की सजा (Imprisonment) सुनाई है. इसके साथ ही 14 अन्य आरोपियों को 2 साल कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में एक 19 वर्षीय युवक की हत्या में शामिल होने के संदेह पर एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया और उसे पीटा गया था.

बता दें कि इस मामले में शामिल 20 आरोपियों को 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इन आरोपियों को सजा सुनाई.

घटना 20 अगस्त को बिहियां इलाके में रेल पटरी के किनारे स्थित एक रेड लाइट क्षेत्र में हुई थी, जहां दामोदरपुर गांव निवासी विमलेश साह का शव, उसके लापता होने के एक दिन बाद मिला था. भीड़ ने इस संदेह में वहां बड़े पैमाने पर आगजनी की थी कि रेडलाइट क्षेत्र के निवासी हत्या में शामिल थे. यह भी पढ़ें: बिहार: ट्रेन से 50 नरकंकाल मिलने पर मचा हड़कंप, एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भीड़ ने इसके साथ ही दलित महिला की पिटायी की थी और उसके कपड़े फाड़कर उसे सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया था. जिन पांच व्यक्तियों को सात वर्ष की सजा सुनायी गई है, उन पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है और बाकी आरोपियों को 2-2 हजार रूपये का जुर्माना चुकाना होगा.

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