Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, 26 आरोपियों पर लगाया गया मकोका एक्ट

मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्धीकी की हत्या के मामले में MCOC एक्ट के तहत कार्रवाई की. इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार हैं. मामले की जांच जारी है.

Baba Siddique | Facebook

मुंबई क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्धीकी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOC एक्ट) के तहत कार्रवाई की. इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपी—शुभम रामेश्वर लोंकार, ज़ीशान मोहम्मद अख्तर, और अनमोल बिश्नोई—अभी भी फरार हैं. मामले की जांच जारी है.

12 अक्टूबर को रात लगभग 9:15 बजे, 66 वर्षीय एनसीपी नेता बाबा सिद्धीकी को उनके बेटे, विधायक ज़ीशान सिद्धीकी के बांद्रा स्थित ऑफिस के पास तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, इस हत्या का मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम हमले के बाद लगभग 20 मिनट तक घटनास्थल पर रुका रहा.

मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 109 (अपराध को बढ़ावा देना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 3(5) (सामान्य व्याख्याएं) के तहत एफआईआर दर्ज की. इसके साथ ही, आर्म्स एक्ट की धारा 3 (हथियार या गोला-बारूद रखना या ले जाना), 5 (बिना लाइसेंस के हथियार या गोला-बारूद की बिक्री या स्थानांतरण), 25 (हथियार बलात्कारी तरीके से लेना), और 27 (हथियार का उपयोग) भी लगाई गई हैं. इसके अलावा, एमपीए एक्ट की धारा 37 (हथियार रखना) और 135 (कानूनी आदेश का उल्लंघन) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

शुरुआत में यह मामला निरमल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है.

मुंबई पुलिस अब इस हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों द्वारा छानबीन लगातार जारी है.

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