Bhubaneswar Dog New Rules: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुत्तों को लेकर नियम सख्स हो गए. भुवनेश्वर नगर निगम के नए नियम के अनुसार पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने और किसी को काटने पर 10 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके साथ ही नए नियम में कहा गया है कि यदि अपराध लगातार होता रहा तो तो मालिक पर अधिकतम 200 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा.  इसके साथ ही 7 दिन अगर उल्लंघन जारी रहता है तो नगर निगम उस कुत्ते को अपने कब्जे में ले लेगा. सात दिन तक यही कोई कुत्ते को लेकर दावा नहीं करता है. उस कुत्ते को बाजार में नीलाम कर दिया जाएगा.

भुवनेश्वर नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण एवं उचित नियंत्रण) उप-कानून 2023 के अनुसार, सभी कुत्तों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को बीएमसी के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा. यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो उसके ऊपर  कानूनी कार्रवाई होगी.

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