
बेंगलुरु: 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस हादसे के बाद कर्नाटक पुलिस ने RCB, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और इवेंट आयोजक DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया.
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 125(1)(2), 132, 121/1 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इन धाराओं के तहत साबित होने पर आरोपियों को गंभीर सजा हो सकती है.
सरकारी स्तर पर जांच के आदेश
राज्य सरकार ने इस हादसे की गहन जांच के लिए जिलाधिकारी जी. जगदीशा को जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि वह सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. यह रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी.
जनता से बयान दर्ज कराने की अपील
जिलाधिकारी ने बताया कि जो लोग इस हादसे के गवाह रहे या जिनके परिजन इस दुर्घटना में हताहत हुए, वे 13 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच अपना बयान दे सकते हैं. साथ ही पुलिसकर्मियों की सूची बनाई जाएगी जो मौके पर तैनात थे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी.
गृह मंत्री का बयान: "सरकार ने नहीं किया आयोजन"
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सफाई दी है कि यह आयोजन राज्य सरकार की ओर से नहीं था. उन्होंने कहा, "हमने न तो RCB को आमंत्रित किया और न ही KSCA को आयोजन के लिए कहा. यह आयोजन पूरी तरह से KSCA और RCB का था, सरकार ने केवल सहयोग दिया."
आरोपों के घेरे में RCB और KSCA
अब यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी और भीड़ प्रबंधन की विफलता का बन चुका है. DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जो कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.
क्या CID को सौंपी जाएगी जांच?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसे आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंपने पर विचार चल रहा है. कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.