Bengal School Job Scam: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले की जांच में ईडी-सीबीआई समन्वय की कमी पर नाराजगी व्यक्त की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले में समानांतर जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी व्यक्त की.
कोलकाता, 1 दिसंबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले में समानांतर जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी व्यक्त की. न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने अपने पहले के निर्देश की भी याद दिलाई जिसमें दोनों केंद्रीय एजेंसियों को एक-दूसरे से परामर्श करने के बाद संबंधित आरोप पत्र तैयार करने के लिए कहा गया था. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि समन्वय की कमी के कारण मामले के सभी आरोपियों के नाम आरोप पत्र में नहीं थे.
अदालत ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि इस मामले की जांच का हश्र सारदा चिट फंड मामले जैसा हो, जहां जांच 10 साल में भी पूरी नहीं हुई है. उन्होंने एजेंसियों को तुरंत आपस में समन्वय बनाने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : ‘2028 में भारत करे COP33 की मेजबानी’, दुबई में पीएम मोदी ने रखा प्रस्ताव, अमीर देशों पर साधा निशाना
उन्होंने दोनों एजेंसियों को 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के दिन समन्वय के अपडेट के बारे में उनकी पीठ को सूचित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उचित आरोप तय किए बिना मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं होगा. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, "मैं चाहता हूं कि मुकदमे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो."
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 01, 2023 04:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

