Sandeshkhali Case: बंगाल CID ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने से किया इनकार
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को दोपहर में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संपर्क किया और मामले में शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद बंगाल पुलिस की सीआईडी ने मंगलवार को 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले करने से इनकार कर दिया. कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से लैस सीबीआई के तीन अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ मंगलवार शाम 4.40 बजे यहां के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे. मगर सीआईडी ने शाहजहां को उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया. यह भी पढ़ें: संदेशखाली पहुंचे बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी, कहा- CBI को ट्रांसफर किया जाए केस
हालांकि, दो घंटे से अधिक की चर्चा के बाद सीबीआई अधिकारी शेख शाहजहां को अपने साथ लिए बिना शाम 7.05 बजे भवानी भवन से चले गए. सूत्रों ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, इसलिए सीआईडी अधिकारियों ने उसी शाम आरोपी को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को दोपहर में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संपर्क किया और मामले में शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय राज्य सरकार के वकील को प्रधान न्यायाधीश, डी.वाई. चंद्रचूड़ से निर्देश प्राप्त करने के लिए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) से संपर्क करने के लिए कहा. इस बीच, विपक्षी दलों ने दावा किया है कि राज्य सरकार द्वारा हताश होकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना आरोपियों को बचाने की उसकी हताशा का प्रमाण है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 05, 2024 11:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

