अयोध्या विवाद: CJI रंजन गोगोई ने कहा- 18 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है बहस, सुनवाई के साथ जारी रख सकते हैं मध्यस्थता प्रकिया

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मामले में सुनवाई समाप्त करने के लिए अस्थायी तारीखों के अनुमान के अनुसार, हम कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी होने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि मामले में सुनवाई समाप्त करने के लिए अस्थायी तारीखों के अनुमान के अनुसार, हम कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी होने की संभावना है. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ (Constitution Bench) ने कहा कि सुनवाई के साथ मध्यस्थता प्रकिया (Mediation Process) जारी रख सकते हैं. अगर इससे कोई समाधान निकलता है तो उसे कोर्ट के समक्ष रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले से संबद्ध पक्ष अगर इसे मध्यस्थता के जरिए सुलझाना चाहते हैं, तो वे अब भी ऐसा कर सकते हैं. सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला का पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि कुछ पक्षों ने उन्हें मध्यस्थता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने के लिए पत्र लिखा है. यह भी पढ़ें- अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई सीधे प्रसारण या रिकार्डिग की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई करे फैसला.

कलीफुल्ला ने मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की अगुवाई की थी. पीठ ने कहा कि भूमि विवाद मामले में रोजाना के आधार पर कार्यवाही बहुत आगे पहुंच गई है और यह जारी रहेगी.

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