अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता कामयाब नहीं, 6 अगस्त से होगी नियमित सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में 6 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता पैनल कोई भी अंतिम समझौता नहीं कर सका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हफ्ते में तीन दिन - मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या (Ayodhya) में रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Land Dispute Case) में 6 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि मध्यस्थता पैनल (Mediation Panel) कोई भी अंतिम समझौता नहीं कर सका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हफ्ते में तीन दिन - मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी. दरअसल, सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नए मामलों की सुनवाई होती है.
बताया जा रहा है कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में इस साल 17 नवंबर से पहले कोई फैसला आ सकता है. दरअसल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है. ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे पहले अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोई फैसला आ सकता है. बता दें कि अयोध्या भूमि विवाद विवाद मामले में गठित मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सील बंद लिफाफे में अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी. यह भी पढ़ें- अयोध्या विवाद: मध्यस्थता पैनल ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट
ज्ञात हो कि अयोध्या भूमि विवाद विवाद मामले में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति एस. के. बोबडे, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर शामिल हैं.