हैदराबाद, 18 सितंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3500 करोड़ रुपए के कथित आंध्र प्रदेश शराब घोटाले (Andhra Pradesh Liquor Scam) के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की है. ईडी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर समेत 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate), हैदराबाद ने यह छापेमारी उन संस्थाओं और व्यक्तियों के ठिकानों पर की है, जिन्होंने फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए बिलों के जरिए रिश्वत के भुगतान में मदद की. कुछ आरोपियों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है.
इन बिचौलियों पर बेनामी फर्मों, फर्जी संस्थाओं और हवाला नेटवर्क के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. विशेष जांच दल (एसआईटी), जो पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शासन के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच कर रहा है, ने सोमवार को विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था. एसआईटी ने चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, वेंकटेश नायडू, बलजी कुमार यादव और नवीन कृष्णा की कथित संलिप्तता को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि उनके माध्यम से अवैध आय का शोधन किया. आरोपियों ने कथित तौर पर मध्यस्थ के रूप में कार्य किया और पैसे को शेल कंपनियों और बेनामी खातों में डायवर्ट किया. यह भी पढ़ें : PM Modi Call Nepal PM Shushila Karki: पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से की बात, कहा- भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध
एसआईटी ने इस मामले में 48 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 12 को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से 4 को हाल ही में एसीबी कोर्ट ने जमानत दे दी. इस बीच, एसआईटी वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी समेत आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ाने के लिए अनुरोध के साथ एसीबी कोर्ट में पेश करेगी. पिछले महीने, एसआईटी ने पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कथित भूमिका को उजागर किया गया था. एसआईटी ने जगन मोहन रेड्डी को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया, लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने शराब व्यवसाय के माध्यम से अवैध रूप से पैसे जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया था.
आरोप है कि शराब कंपनियों से मिली रिश्वत को सफेद करने के लिए कार्यालय कर्मचारियों समेत कम-प्रोफाइल लोगों का इस्तेमाल किया गया. आरोपियों के स्वामित्व वाली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों, जिनमें कार्यालय कर्मचारी भी शामिल हैं, को सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों के एक नेटवर्क में अवैध नकदी जमा करने के लिए कूरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया.













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