चंडीगढ़: अमृतसर रेल हादसे को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के जज ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले से कुछ सवाल पूछा कि इस मामले में कहा जा रहा है कि हादसे में पीछे मुख्यातिथि नवजोत कौर और राज्य सरकार जिम्मेदार है. लेकिन जब खुद से लोग ट्रैक पर खड़े थे तो फिर इसका जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है.
लोगों द्वारा दायर इस याचिका में सीबीआई जांच के साथ-साथ और परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी. अमृतसर के ट्रेन हादसे में करीब 59 लोगों की मौत हुई थी. जिन्हें सरकार की तरह से मुआवजे के रूप में पांच-पांच लाख रूपए और घायल लोगों को मुफ्त में इलाज करने को लेकर सरकार की तरह से ऐलान हुआ था. लेकिन मृतक के परिजनों का कहना था कि सरकार की तरह से मुआवजे के लिए ऐलान किया गया राशि कम है. इसलिए इसे बढ़ाना चाहिए. यह भी पढ़े: अमृतसर हादसा: सिर कटी हुई लाश का हुआ DNA टेस्ट, नहीं आया अब तक कोई दावेदार
गौरतलब हो कि अमृतसर ट्रेन हादसे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. सरकार के आदेश के बाद इस हादसे को लेकर चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौपी जाने वाली है. बता दें कि दशहरा त्योहार के दिन पंजाब के अमृतसर में जालंधर-अमृतसर डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़े लोगों को रौदते हुए चली गई थी. जिस हादसे में करीब 59 लोगों की मौत हुई थी और करीब 70 लोग जख्मी हुए हुए.