एयरसेल मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत, स्पेशल कोर्ट ने 3 सितंबर तक के लिए बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
एयरसेल मैक्सिस मामलें में विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश को 3 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा है. साथ ही अदालत ने तब तक के लिए दोनों की अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी है.
नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस मामलें (INX Media Case) में विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ( P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश को 3 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा है. साथ ही अदालत ने तब तक के लिए दोनों की अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी है. हालांकि शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलने से मना करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया.
आईएनएक्स मीडिया मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक नाटकीय ढंग घटनाक्रम के बाद बुधवार रात को 73 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को राजधानी के जोर बाग इलाके में स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. जहां चिदंबरम को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित रूप से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी पाने में कैसे कामयाब रहे. उस समय 2006 में उनके पिता पी. चिंदबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. इस मामले में कार्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, फिलहाल कार्ति जमानत पर हैं.