BREAKING: मणिपुर हिंसा के बाद HC ने बदला फैसला, आदिवासी सूची में शामिल नहीं होगा मैतेई समुदाय!
मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची (एसटी) में शामिल करने पर विचार करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है.
HC On Meitei Community in Scheduled Tribe List: मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची (एसटी) में शामिल करने पर विचार करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है. यह फैसला पिछले साल मार्च में हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आया था, जिसने राज्य में हिंसा भड़का दी थी.
नया क्या है?
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- हाई कोर्ट ने माना है कि उसका पहले का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था.
- इसलिए, कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने के निर्देश को हटा दिया है.
पहले क्या हुआ था?
- मार्च 2023 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया था.
- इस आदेश के बाद राज्य में हिंसा भड़क गई थी.
- सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था.
क्यों हटाया गया आदेश?
- हाई कोर्ट ने माना कि वह आदिवासी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है. यह सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है.
- आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना था कि उन्हें इस मामले में नहीं सुना गया था.
- मैतेई समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के कारण उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ मिलने से आदिवासी समुदाय के हितों को नुकसान पहुंच सकता था.
अब क्या होगा?
- मैतेई समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल करने का फैसला अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है.
- हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य में शांति बहाली में मदद मिल सकती है.
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