सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार, CJI बोले देखेंगे
आरोपी सज्जन कुमार

नई दिल्ली: 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों (1984 anti-Sikh riots) के आरोपी सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दाखिल की है. सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कहना याचिका स्वीकार करनी है या नहीं इस पर विचार किया जाएगा. बता दें, सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वर्तमान में सज्जन कुमार इस मामले आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

बता दें कि सिख विरोधी दंगो में दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सज्जन कुमार आपराधिक षडयंत्र, हिंसा और दंगा भड़काने के दोषी हैं. कुमार को 1984 में एक-दो नवंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राज नगर एक में सिख समुदाय के पांच लोगों की हत्या और राजनगर दो में एक गुरुद्वारे को जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था. हाई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार (73) ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था.

सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर SC विचार करने को तैयार-

31 अक्टूबर 1984 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों के हाथों हुई हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में एक नवंबर को दंगे भड़क उठे. इन दंगों ने सिख समुदाय को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया. सज्जन कुमार को इन्ही दंगों में दोषी पाया गया है.