1 September Rules Change: आज से बदल गए बैंकिंग और पीएफ से जुड़े ये नियम, जानें आप पर कैसे पड़ेगा असर

आज 1 सितम्बर, 2021 है और आज से देश में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. एक तरफ जहां आधार कार्ड से पीएफ खाता लिंक करना आज से अनिवार्य हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कार की दोनों सीटों पर एयरबैग होना भी जरूरी हो गया है.

सितम्बर (Photo Credits: File Photo)

आज 1 सितम्बर, 2021 है और आज से देश में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. एक तरफ जहां आधार कार्ड से पीएफ खाता लिंक करना आज से अनिवार्य हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कार की दोनों सीटों पर एयरबैग होना भी जरूरी हो गया है. इसके अलावा चेक से जुड़ी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए कई बैंकों में आज से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो गया है. आज से बंपर टू बंपर इंश्योरेंस भी अनिवार्य हो गया है, जिसके बिना गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में दिक्क्त आ सकती है. इसके अलावा जीएसटी से संबंधित नियमों में भी आज बड़ा बदलाव हो रहा है.

1) आधार कार्ड से पीएफ खाता लिंक करना अनिवार्य

कर्मचारी भविष्य निधि संस्था यानि कि ईपीएफओ ने सेक्शन 142 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद कर्मचारियों को आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है. यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो नियोक्ता की भागीदारी जमा होना बंद हो सकती है. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा.

2) कार की दोनों सीटों पर एयरबैग होना जरूरी

1 सितम्बर से नई कार खरीदने पर उसकी आगे की दोनों सीटे में एयरबैग होना अनिवार्य होने का नियम भी लागू हो गया है. ऐसा ना होने पर रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है.

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2021 से सभी कारों में एयरबैग्स को अनिवार्य कर दिया है.

3) कार इंश्योरेंस के नियमों में भी होगा बदलाव

आज से कार इंश्योरेंस के नियमों में भी बदलाव होगा. जानकारी के लिए बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस के अनिवार्य होने के फैसले के लागूकरण की तारीख आज से शुरू हो गई है. इस इंश्योरेंस की अवधि 5 साल की होगी, जो ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन स्वामी को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा. इस इंश्योरेंस में वाहन के धातु, फाइबर और रबड़ के हिस्सों समेत पूरे 100 फीसदी का कवरेज दिया जाता है. यह भी पढ़ें : Mukhyamantri Avas Yojana: साढ़े पांच लाख परिवारों को मुख्यमंत्री ने दी खुशियों की चाभी

4) आज से चलेगी पूर्व मध्य रेल की सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम ट्रेन

पूर्व मध्य रेल की सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम ट्रेन (ट्रेन नंबर:02309 राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेेेशल ट्रेन) आज से तेजस रैक के साथ चलेगी, जबकि नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए (ट्रेन नंबर: 02310 राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन) 02 सितंबर 2021 से तेजस रैक से चलेगी. इस ट्रेन का परिचालन तेजस रैक से प्रारंभ हो जाने से इसकी संरक्षा में वृद्धि होगी. यह तेजस रैक ऑटोमेटिक प्लग इनडोर प्रणाली के तहत सभी प्रवेश द्वार केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित होगा. इस ट्रेन के हर डिब्बे में 02 एलसीडी डिस्प्ले और बायो-वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

5) आज से शुरू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम

आज से शुरू हुआ पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 रुपये से ज्यादा के मूल्य के चेक पर लागू होगा. देश में बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर बैंको और ग्राहकों दोनों के लिए गाइडलाइन्स जारी करता है और कई प्रकार की सेवाओं में बदलाव भी करता है. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत, जब कोई चेक बैंक में क्लीयर होने के लिए पेश किया जाएगा, तो बैंक ग्राहक की ओर से दी गई जानकारियों से इसका मिलान करेगा. इन जानकारियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितताओं के पाए जाने पर बैंक इसे वापस कर देगा.

6) जीएसटी आर-1 में होगा बदलाव

जीएसटी से संबंधित नियमों में भी आज बड़ा बदलाव हो रहा है. GSTN ने करदाताओं को सलाह दी है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), 1 सितंबर 2021 से लागू किये जाएंगे. यह नियम GSTR-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है. इस नए नियम के मुताबिक यदि किसी रजिस्टर्ड कारोबारी ने पिछले 2 महीने के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है, तो ऐसे व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी.

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