Rajinikanth Moves Madras HC Against Property Tax: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई महानगरपालिका द्वारा 6.5 लाख रूपए के टैक्स की मांग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. बताया जा रहा है कि चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रजनीकांत के मैरिज हॉल 'श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम' पर ये टैक्स जोड़ा है और उन्हें इसे अदा करने को कहा है. अब एक्टर का कहना है कि देशभर में कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये हॉल 24 मार्च से ही बंद पड़ा है.
अपनी याचिका में रजनीकांत ने कहा कि लॉकडाउन लागू किये जाने के चलते वो इस मैरिज हॉल से किसी भी तरह का मुनाफा नहीं कमा पाए हैं और ना ही इसे शुरू कर पाए हैं. ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इसपर 6.5 लाख रूपए का टैक्स जोड़ना गलत है.
Actor Rajinikanth moves Madras HC against property tax demand of Rs 6.5 Lakhs, by Greater Chennai Corporation, for his Sri Raghavendra Kalyana Mandapam in Chennai. In his petition, he states that he hasn't let out the marriage hall since March 24, so no revenue generated after it pic.twitter.com/LykMordc8S
— ANI (@ANI) October 14, 2020
इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ही रजनीकांत ने अपनी आपत्ति जताई है और इसे खारिज करने की मांग की है. एक्टर ने कहा कि वो बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय से इस हॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो फिर उनसे किस बात का कर वसूला जा रहा है? इसी बात को लेकर अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.