Loan Fraud Case: CBI ने ऋण धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया पर मामला किया दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

Loan Fraud Case (Photo Credit: Twitter/Amar Ujala)

नई दिल्ली, 29 मई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. आईडीबीआई बैंक की ओर से आरोप लगाया गया है कि संजय दत्त स्टारर फिल्म 'लम्हा' के लिए कर्ज लिया गया था. सीबीआई को आईडीबीआई बैंक से शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बंटी वालिया और स्टेनी सल्दान्हा को आरोपी बनाया गया है. यह भी पढ़ें: CBI Files FIR Against GS Entertainment Directors: सीबीआई ने जीएस एंटरटेनमेंट निर्देशकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, बैंक फ्रॉड से जुड़ा है मामला

सीबीआई ने कहा कि जी.एस. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जीएसईपीआई), और इसके निदेशक और प्रमोटर द्वारा धन की हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जीएसईपीएल द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म 'लम्हा' के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत जून 2008 में 2.35 मिलियन डॉलर (तब 1,000 लाख रुपये के बराबर) के विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) और 495 लाख रुपये के रुपये के सावधि ऋण (आरटीएल) की सहायता स्वीकृत की गई थी.

इस फिल्म में मुख्य कलाकार संजय दत्त, बिपाशा बसु और कुणाल कपूर के साथ राहुल ढोलकिया स्टार कास्ट के रूप में है. मूल शेड्यूल के अनुसार, फिल्म को मई 2009 में रिलीज किया जाना था. मार्च 2009 से प्रमोटरों और प्रदर्शकों के बीच विवाद के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई. नतीजतन, खाता 30 सितंबर, 2009 को एनपीए में बदल गया.

चूंकि जीएसईपीएल 'लम्हा' को रिलीज करने में विफल रही, इसलिए आईडीबीआई बैंक ने पीवीआर पिक्च र्स प्रा. लिमिटेड (पीवीआर), दुनिया भर में फिल्म की रिलीज के लिए एकमात्र वितरक के रूप में जीएसईपीएल, पीवीआर और आईडीबीआई बैंक के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के अधीन है, साथ ही पीवीआर द्वारा आवश्यक रूप से पूरा करने के लिए 800 लाख रुपये की राशि का निवेश करने की प्रतिबद्धता भी है.

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