गिरफ्तारी से बचीं सोनाक्षी सिन्हा, 37 लाख की धोखाधड़ी मामले में फंसा था नाम
सोनाक्षी सिन्हा पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन इवेंट पर नहीं पहुंची
सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ धोखाधड़ी मामले में अब इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahbad High Court) ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस केस में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट का कहना है कि ये मामला सिविल विवाद (Civil case) का है और उसे इस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए. अपनी गिरफ्तार पर रोक को लेकर सोनाक्षी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
अब न्यायमूर्ति नहीद अरा मुनीस और न्यायमूर्ति विरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सोनाक्षी की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि पुलिस द्वारा इस केस में जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक अभिनेत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस मामले में सोनाक्षी ने भी पूरी तरह से सहकार्य करने की बात कही है और कहा कि जब भी उन्हें कोर्ट बुलाया जाएगा वो आएंगी.
इस केस को लेकर कोर्ट ने निर्देश किया कि इस बात सपष्ट है कि इस दौरान याचिकाकर्ता के साथ किसी भी तरह अक उत्पीड़न नहीं किया गया. सोनाक्षी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी गई और कोर्ट ने कहा कि ये प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला नजर आता है.
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आपको बता दें कि सोनाक्षी और उनसे जुड़ी दो अन्य इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मुरादाबाद (Muradabad) के कटघर थाने (Katghar) में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था. सोनाक्षी पर आरोप लगाया था कि फीस देने के बावजूद सोनाक्षी इस इवेंट में नहीं पहुंची. इस मामले में शिकायतकर्ता ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी.