देश की खबरें | पहलवानों का यौन उत्पीड़न मामला, आरोप तय करने पर 28 नवंबर को दलीलें सुनेगी अदालत

नयी दिल्ली, 22 नवंबर छह पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर यहां की एक अदालत 28 नवंबर को दलीलें सुनेगी।

मामले में 30 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पक्षों के अधिवक्ताओं को उनकी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, ताकि उन्हें “व्यवस्थित तरीके से” पूरा किया जा सके।

बुधवार को सिंह के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की।

इससे पहले सिंह ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि भारत में कोई कथित घटना नहीं हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का इस्तेमाल या हमला), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी(पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप निर्धारित किए है।

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