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North-West Delhi: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में महिला ने दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए अपनी बच्ची की हत्या की

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में एक महिला ने एक व्यक्ति से शादी करने के लिए अपनी पांच साल की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ के जरिए उक्त व्यक्ति से बातचीत हुई थी.

North-West Delhi: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में महिला ने दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए अपनी बच्ची की हत्या की
Credit-(Twitter-X)

नयी दिल्ली, 23 नवंबर : उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में एक महिला ने एक व्यक्ति से शादी करने के लिए अपनी पांच साल की बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ के जरिए उक्त व्यक्ति से बातचीत हुई थी. उन्होंने कहा कि महिला ने पुलिस को यह बताया कि दिल्ली आने से पहले वह हिमाचल प्रदेश में एक रिश्तेदार के यहां रहती थी, जहां उसकी बच्ची का यौन उत्पीड़न भी किया गया था.

पुलिस को दिल्ली के दीप चंद बंधु अस्पताल से शुक्रवार को सूचना मिली कि एक बच्ची को मृत अवस्था में लाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जांच करने पर बच्ची की गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए. दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्ची की मां समेत उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई. बयान में कहा गया कि महिला से कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली. इसमें कहा गया कि महिला ने बताया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद ‘इंस्टाग्राम’ पर उसकी राहुल नामक व्यक्ति से बातचीत हुई और बाद में वह उससे शादी करने के इरादे से दिल्ली आ गई. यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र: भाजपा नीत महायुति सत्ता बरकरार रखने को तैयार, कांग्रेस और सहयोगी मात्र 51 सीट पर आगे

बयान में कहा गया कि राहुल और उसके परिवार ने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया तथा राहुल ने महिला से शादी करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने परेशान होकर बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि अशोक विहार थाने में इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 65 (2) (विशिष्ट मामलों में बलात्कार) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसने कहा कि मामले की जांच जारी है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 23, 2024 01:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).