नीट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करेंगेः केंद्र सरकार

केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि उसने नीट में परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय आठ लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला लिया है.

उच्चतम न्यायालय (Photo Credits: Wikimedia Commons)

नयी दिल्ली, 25 नवंबर : केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि उसने नीट में परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय आठ लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला लिया है.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा. यह भी पढ़े : Maharashtra: रायगढ़ में देसी बम में विस्फोट हो जाने पर एक व्यक्ति की मौत, दो अन्य घायल

मेहता ने कहा कि अदालत में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट (पीजी) काउंसिलिंग और चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है.

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