देश की खबरें | अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर इंदिरा जयसिंह के सुझावों पर गौर करेंगे : न्यायालय
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नयी दिल्ली, 16 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को नागरिकों के लिये अधिक सुलभ बनाने को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगा।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला ने जयसिंह के सुझावों पर गौर किया और उनसे उन्हें महासचिव के पास जमा कराने को कहा, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग के तौर तरीकों और नियमों को अंतिम रूप देते समय उनपर विचार कर सके।
पीठ ने अपने आदेश में जयसिंह के तीन सुझावों को दर्ज किया, जिनमें मुकदमों की सूची के साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक प्रदान करना, अदालत संविधान पीठ की सुनवाई के अलावा वैवाहिक बलात्कार जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार कर सकती है और अदालत में दी गई दलीलों की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रदान कर सकती है, ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके।
सुनवाई की शुरुआत में जयसिंह ने कहा कि उन्होंने मामले की पिछली सुनवाई में अदालत को सलाह दी थी और आदेश में दर्ज किया गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक मुकदमों की सूची के साथ दिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले का निस्तारण कर रहा है और जयसिंह को आजादी दे रहा है कि वह अपने सुझावों पर विस्तृत नोट शीर्ष अदालत के महासचिव को जमा करें।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 25 नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपनी न्यायिक अवसंरचना स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है, जिसकी पहुंच ‘सत्यापित लोगों’ जैसे वादियों को उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायालय ने जोर दिया कि उसने सुनिश्चित किया है कि ‘संस्थान की पवित्रता बनी रहे।’’
जयसिंह ने कहा था कि अदालत की कार्यवाही के छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बिना संदर्भ के प्रसारित हो रहे हैं और ऐसी चीजों पर नियम बनाने की जरूरत है।
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