देश की खबरें | केवल चेन्नई में लॉकडाउन लागू क्यों नहीं किया जा सकता: अदालत ने तमिलनाडु सरकार से किया सवाल
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. चेन्नई और उसके उपनगरों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार से सवाल किया कि वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ देर के लिए पूर्णतय: लॉकडाउन लागू क्यों नहीं किया जा सकता।
चेन्नई, 11 जून चेन्नई और उसके उपनगरों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार से सवाल किया कि वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ देर के लिए पूर्णतय: लॉकडाउन लागू क्यों नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए तमिलनाडु सरकार के उठाए कदमों के बावजूद खासकर महानगर और उसके बाहरी इलाकों में संक्रमण के मामलों की संख्या ‘‘तेजी से बढ़ रही हैं और हालात चिंताजनक हो गए हैं’’।
अदालत ने सरकार के वकील वी जयप्रकाश नारायण से डिजिटल माध्यम के जरिए सुनवाई में कहा, ‘‘इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है जिसमें चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ देर के पूर्ण लॉकडाउन या कर्फ्यू पर विचार किया गया है।’’
न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने राज्य एवं शहर के निवासियों के तौर पर लॉकडाउन संबंधी सवाल जनहित में उठाया है और उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है।
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वकील ने अदालत के प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा है, ताकि वह इस संबंध में सरकार का यदि कोई निर्देश हो, तो उसे प्राप्त कर सकें।
महानगर में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 26,000 मामले सामने आए हैं और ये राज्य में संक्रमित मामलों की कुल संख्या का 70 प्रतिशत से अधिक हैं।
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