क्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी की कंपनी के खिलाफ एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया या उचित पाया गया: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी की सॉफ्टवेयर कंपनी और उसकी सेवाएं ले रही कोच्चि की एक कंपनी के मामलों में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से जांच कराने का आदेश देना चाहती है.
कोच्चि, 24 जनवरी : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी की सॉफ्टवेयर कंपनी और उसकी सेवाएं ले रही कोच्चि की एक कंपनी के मामलों में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से जांच कराने का आदेश देना चाहती है. न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने यह प्रश्न किया. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से अदालत में एक ज्ञापन प्रस्तुत कर इस बात की पुष्टि की गई कि उसने दोनों कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 210 (कंपनी के मामले में जांच) के तहत तफ्तीश का आदेश दिया था.
हालांकि, केंद्र ने अदालत के 15 जनवरी के आदेश में दी गई इस व्यवस्था का पालन नहीं किया कि ‘‘यदि एसएफआईओ द्वारा किसी भी आगे की कार्रवाई का आदेश दिया जाता है या आवश्यक पाया जाता है, तो विशिष्ट निर्देश प्राप्त किये जाएं’’. केंद्र सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को यदि आवश्यक लगे तो वह एसएफआईओ द्वारा जांच का आदेश दे सकता है. यह भी पढ़ें : Rahul Gandhi on CM Himanta Biswa Sarma: राहुल गांधी ने असम सीएम को दी चुनौती, कहा- ‘जितने चाहे केस फाइल करो’
केंद्र सरकार के वकील ने मंत्रालय से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि क्या एसएफआईओ जांच का आदेश दिया गया है या उचित पाया गया है. अदालत वरिष्ठ राजनेता पी सी जॉर्ज के बेटे और वकील शोन जॉर्ज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी के मामलों में कंपनी अधिनियम के तहत और एसएफआईओ द्वारा भी जांच कराने का अनुरोध किया गया.