West Bengal: अदालत ने माकपा नेताओं को हिंसा प्रभावित गांव का दौरा करने की इजाजत दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को माकपा के एक नेता को उन लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए जयनगर के दलुआखाकी गांव का दौरा करने की अनुमति दी जिनके घरों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक नेता की हत्या के बाद तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी।

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कोलकाता, 20 नवंबर: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को माकपा के एक नेता को उन लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए जयनगर के दलुआखाकी गांव का दौरा करने की अनुमति दी जिनके घरों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक नेता की हत्या के बाद तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी. अदालत ने निर्देश दिया कि दौरे के दौरान राजनीतिक नारेबाजी या सभाओं की इजाजत नहीं होगी.

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिका दायर करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और वकील सायन बनर्जी को उन लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में दलुआखाकी गांव का दौरा करने की अनुमति दी, जिनके घरों में 13 नवंबर को टीएमसी नेता सैफुद्दीन लस्कर की हत्या के बाद लोगों के एक समूह द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. बनर्जी ने कहा कि उन्हें और अन्य माकपा नेताओं को 14 नवंबर को पुलिस कर्मियों द्वारा दलुआखाकी गांव जाने से रोका गया था.

तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि जयनगर में बामुनगाची के टीएमसी क्षेत्र अध्यक्ष लस्कर की हत्या के पीछे माकपा का हाथ था. अदालत ने बनर्जी को निर्देश दिया कि वह पुलिस को उस तारीख और समय के बारे में सूचित करें जिस दिन वह प्रभावित गांव का दौरा करना चाहते हैं, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिसकर्मी उनके दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे.

जयनगर के बामुनगाची क्षेत्र में तृणमूल क्षेत्र अध्यक्ष सैफुद्दीन लस्कर (47) की 13 नवंबर की सुबह उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लस्कर के समर्थकों ने दो कथित हमलावरों को पकड़ लिया था और उनमें से एक को पीट-पीट कर मार डाला। उन्होंने बताया कि एक अन्य को पुलिस ने बचा लिया और गिरफ्तार कर लिया. हत्या के सिलसिले में रविवार रात तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

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