देश की खबरें | हम वायु प्रदूषण बढ़ाना नहीं चाहते : उच्चतम न्यायालय ने मनोज तिवारी की याचिका पर कहा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर एक जनवरी 2023 तक पाबंदी लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर एक जनवरी 2023 तक पाबंदी लगाने वाले दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंता जताई।
पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शशांक शेखर झा से कहा, ‘‘आप एनसीआर के स्थायी निवासी हैं, सही है न? क्या आपने प्रदूषण का स्तर देखा है? हम प्रदूषण नहीं बढ़ाना चाहते। हम आपकी याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे।’’
अधिवक्ता ने न्यायालय में जोर देते हुए वायु प्रदूषण पराली जलाने के चलते है।
शीर्ष न्यायालय ने याचिका को मुख्य विषय के साथ संलग्न कर दिया और कहा कि यह दिवाली से पहले सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
याचिका में कहा गया है, ‘‘जीवन का अधिकार के नाम पर धार्मिक आचरण की स्वतंत्रा नहीं छीनी जा सकती और एक संतुलन बनाना होगा...। ’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 10, 2022 10:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

