देश की खबरें | केरल के निकाय चुनाव में कोविड-19 से संक्रमित मतदाता अंतिम समय में कर सकेंगे मतदान
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तिरुवनंतपुरम, 11 नवंबर केरल सरकार ने एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया जिसके लागू होने से डाक मतपत्र की समय सीमा खत्म होने के बाद कोविड-19 से संक्रमित या पृथक-वास में रह रहे मरीज आगामी माह में स्थानीय निकाय चुनाव में आखिरी समय में मतदान कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने केरल पंचायती राज कानून और केरल नगरपालिका कानून की संबंधित धाराओं में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास भेजने का फैसला किया।
सरकार ने मतदान समय को एक घंटे बढाकर छह बजे शाम तक करने और कोविड-19 के मरीजों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल में कानून में संशोधन किया था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्तमान में डाकमत की सुविधा की मांग करने वाले मतदाताओं को मतदान से तीन दिन पहले निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता है और संबंधित प्राधिकार को सीलबंद तरीके से अपना वोट सुपुर्द करना होता है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘संशोधन के जरिए (मतदान के लिए) समय सीमा के बाद संक्रमित पाए गए या पृथक-वास में रह रहे लोगों को अनुमति दी जाएगी।’’
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 मरीजों और पृथक-वास में रह रहे लोगों के लिए खास दिशा-निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। विभाग मतदान कर्मियों के लिए सुरक्षा के उपाय के संबंध में निर्देश भी जारी करेगा।
तीन चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में आठ दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, अल्लपुझा और इडुकी में चुनाव होगा । दूसरे चरण में 10 दिसंबर को कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और वायनाड में चुनाव होगा। अंतिम चरण में 14 दिसंबर को मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड़ में चुनाव होगा।
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