देश की खबरें | वीजा प्रकरण : कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर आठ जून को होगी सुनवाई
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नयी दिल्ली, छह जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक परियोजना के लिए चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आठ जून के लिए निर्धारित की है।
मामले में सोमवार को न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा के समक्ष सुनवाई होने वाली थी। लेकिन, संबंधित पक्षों के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई। ईडी के मुख्य वकील के दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई आठ जून को तय की गई।
कार्ति ने निचली अदालत के तीन जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
ईडी ने कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में धन शोधन का मामला दर्ज किया था, जब उनके पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे।
निचली अदालत ने कार्ति और दो अन्य को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी के लंबित रहने के दौरान आरोपियों को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा को भी रद्द कर दिया था। अदालत ने आरोपियों को जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।
ईडी ने सीबीआई की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2022 07:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

