Behmai Mass Murder Case: बेहमई सामूहिक हत्याकांड मामले में 43 साल बाद सुनाया गया फैसला- एक आरोपी को उम्र कैद
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कानपुर (उप्र), 14 फरवरी : कानपुर देहात के चर्चित बेहमई सामूहिक हत्याकांड (Behmai Mass Murder Case) के 43 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया. वारदात के दोषी एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कानपुर देहात के जिला शासकीय अधिवक्‍ता राजीव पौडवाल ने बताया कि 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में दस्यु फूलन देवी और उसके गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में कानपुर देहात की डकैती रोधी अदालत के न्‍यायाधीश अमित मालवीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक आरोपी श्याम बाबू को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी विश्वनाथ को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया. पौडवाल ने बताया कि इस वारदात में मुख्य अभियुक्त फूलन देवी समेत कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था. उनमें से श्याम बाबू और विश्वनाथ को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो चुकी है. यह भी पढ़ें : नैटको फार्मा का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में तीन गुना होकर 212.7 करोड़ रुपये पर

कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 20 लोगों को एक कतार में खड़ा कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं जिससे उन सभी की मौत हो गई थी. इस लोमहर्षक वारदात की पूरे देश में चर्चा हुई थी.