UP: फर्जी पासपोर्ट से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेक महिला को दो साल की सजा
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने उज्बेकिस्तान की एक महिला को फर्जी पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों के सहारे नेपाल भागने की कोशिश करने के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी . अदालत ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
महराजगंज (उप्र), 6 जनवरी : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने उज्बेकिस्तान की एक महिला को फर्जी पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों के सहारे नेपाल भागने की कोशिश करने के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी . अदालत ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष न्यायाधीश फूल चंद कुशवाहा ने शुक्रवार को सजा सुनाई और 32 वर्षीय शोखसनम सपाखोनोवा को दोषी ठहराया. साथ ही जुर्माना न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया. अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ से नेपाल जा रही एक उज्बेक महिला को आव्रजन विभाग ने भारत-नेपाल सीमा के सोनौली क्षेत्र से 22 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था. तलाशी लेने पर उसके पास से वीजा के नकली कागजात और पासपोर्ट बरामद हुए. यह भी पढ़े : Copyright Violation: कॉपीराइट उल्लंघन के लिए लेखकों ने माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई पर मुकदमा दायर किया
सहायक जिला सरकारी वकील पूर्णेंदु राम त्रिपाठी ने संभावित अपराधियों को ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए सजा की प्रार्थना की. त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि अदालत ने उज्बेक महिला को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का दोषी पाया और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई.