देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : प्रेमी युगल की हत्या के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार प्रेमिका और प्रेमी अलग-अलग धर्म के थे और इसलिए परिवार वालों को यह रिश्‍ता मंजूर नहीं था।

घटना के संदर्भ में पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया था कि दलित युवक अंकित (18) पड़रिया चेत सिंह निवासी मुजीबुल्‍लाह के यहां ट्रैक्‍टर चलाता था और इस बीच अंकित का मुजीबुल्‍लाह की बेटी अमीना (20) से प्रेम संबंध हो गया।

उन्‍होंने बताया कि शुक्रवार को परिवार के सदस्‍यों ने दोनों को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद दोनों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद युवती के शव को दफना दिया गया तथा युवक के शव को गन्‍ने के खेत में फेंक दिया गया था।

पुलिस के मुताबिक़ इस मामले की जानकारी तब हुई जब शनिवार को एक किसान अपने गन्ने के खेत में काम करने के लिए गया और 18 वर्षीय युवक के शव को देखा। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राम कृष्ण मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू हुई।

उन्होंने बताया कि युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई। अंकित के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा ट्रैक्टर चालक था और मुजीबुल्लाह के यहां ट्रैक्टर चलाता था।

पिता ने बताया कि बेटे का शव मिलने के बाद वह मुजीबुल्लाह के घर गया तो पता चला कि ट्रैक्टर मालिक के घर भी एक लड़की की मौत हो गई है, जिसे कब्रिस्तान में दफन कर परिजन फरार हो गये हैं।

इसके बाद उच्‍च अधिकारियों की मौजूदगी में युवती का शव कब्रिस्तान से निकलवाया गया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने बताया कि मामले में अंकित के परिजनों की तहरीर पर शनिवार को आधी रात के बाद रुधौली पुलिस ने आरोपी इरशाद और उसके सगे भाई इरफान पुत्रगण मुजीबुल्‍लाह तथा चचेरे भाई इसरार के खिलाफ 302 (हत्या), 201 (साक्ष्‍य छिपाना) और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दीपेंद्र चौधरी ने बताया था कि रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रिया चेत सिंह में एक युवक और एक युवती के दो शव मिले हैं। इस प्रकरण में प्रेम संबंध की बात सामने आयी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

उन्‍होंने कहा कि विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चौधरी ने सोमवार को बताया, "दोहरे हत्याकांड के मामले में इरशाद, इरफ़ान और इसरार को गिरफ्तार किया गया है, और उनके खिलाफ भादंस और एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है।"

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