जरुरी जानकारी | उ.प्र. रेरा ने सुपरटेक की सुपरनोवा परियाजना को लेकर नोटिस जारी किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (उ.प्र.रेरा) ने बुधवार को रीयल्टी कंपनी सुपरटेक को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसकी सुपरनोवा परियोजना का नये सिरे से वैध कराया गया नक्शा नहीं सौंपे जाने पर क्यों न उसकी परियोजना का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये।
नोएडा (उ.प्र.), दो सितंबर उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (उ.प्र.रेरा) ने बुधवार को रीयल्टी कंपनी सुपरटेक को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसकी सुपरनोवा परियोजना का नये सिरे से वैध कराया गया नक्शा नहीं सौंपे जाने पर क्यों न उसकी परियोजना का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये।
सुपरटेक समूह ने कहा है कि उसे फरवरी में रेरा का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी ने अपनी इस प्रीमियम योजना का पुन: मान्यीकृत नक्शा सौंपने में देरी के लिये लॉकडाउन संबंधी कारण बताया है।
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प्राधिकरण ने कहा है कि डेवलपर को रेरा कानून की धारा 7 के तहत यह नोटिस जारी किया गया। उसकी नोएडा स्थिति सुपरनोवा फेज- चार का पंजीकरण वापस लिये जाने के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है।
प्राधिकरण ने कहा है कि सुपरटेक के चेयरपर्सन आर के अरोड़ा के आश्वासन के बाद परियोजना का सशर्त पंजीकरण किया गया था। अरोड़ा ने छह माह के भीतर परियोजना का पुन: मान्य नक्शा सौंपने का वादा किया था।
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रेरा के सचिव अबरार अहमद के हस्ताक्षर के साथ जारी वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘परियाजना के प्रवर्तक ने प्राधिकरण के नोटिस का जवाब नहीं दिया है।’’
प्राधिकरण ने कहा है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रवर्तक का जवाब मिलने के बाद लिया जायेगा।
सुपरटेक से जब संपर्क किया गया तो समूह ने दावा किया कि उसे फरवरी माह में कोई नोटिस नहीं मिला।
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