देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : मादक पदार्थ तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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गोंडा, आठ अक्टूबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
शुक्ल ने बताया कि दोषी को अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस दौरान विचारण जेल में बिताई गई अवधि कारावास की अवधि में समायोजित की जाएगी।
शुक्ल के अनुसार, 25 जनवरी 2019 को राजकीय रेलवे पुलिस के उपनिरीक्षक सुरेश साहनी ने गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से हीरा लाल मौर्या (22) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 110 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया था।
उन्होंने बताया कि आरोपी बलरामपुर जिले के पचपेड़वा कस्बे का रहने वाला है।
शुक्ल ने बताया कि इस आधार पर उसके खिलाफ स्थानीय थाने में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2024 05:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

