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Maharashtra: महाराष्ट्र के एमबीवीवी पुलिस थाना क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय के सीमा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित अत्यंत हल्के विमानों और एयर मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय सीमा क्षेत्र में महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों के कुछ हिस्से आते हैं.

Maharashtra: महाराष्ट्र के एमबीवीवी पुलिस थाना क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
(Photo credits: Wikimedia Commons)

ठाणे (महाराष्ट्र), 19 नवंबर : मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय के सीमा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित अत्यंत हल्के विमानों और एयर मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय सीमा क्षेत्र में महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों के कुछ हिस्से आते हैं. आयुक्तालय ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत बृहस्पतिवार को निषेधाज्ञा जारी की.

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) विजयकांत सागर द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘‘एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय के सीमा क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित अत्यंत हल्के विमानों और एयर मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.’’ यह भी पढ़ें : कृषि कानून वापस लेने के PM के ऐलान के बाद बोले राकेश टिकैत- तत्‍काल वापस नहीं होगा आंदोलन

यह आदेश 17 नवंबर से लागू हुआ और अगले साल 11 जनवरी तक लागू रहेगा. आदेश ने कहा गया कि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 19, 2021 11:10 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).