UP Shocker: ग्रेटर नोएडा में दिव्यांग किशोर के साथ कुकर्म और हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने दिव्यांग किशोर के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उन पर एक लाख पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ग्रेटर नोएडा, 21 जुलाई : उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने दिव्यांग किशोर के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उन पर एक लाख पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 18 मार्च 2020 को जेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला 15 वर्षीय दिव्यांग किशोर घर से लापता हो गया था. इसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत की. यह भी पढ़ें: छावा कार्यकर्ताओं की पिटाई: राकांपा के 11 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, पार्टी पदाधिकारी बर्खास्त
पुलिस की जांच में पता चला था कि किशोर को कस्बे में रहने वाले साहिल और इरफान अपने साथ ले गए थे. साहिल और इरफान ने किशोर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए और फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 22, 2025 08:34 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

