UP Rape Case: यूपी के बलिया में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाया 12 साल की कैद

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ बलात्कार करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

(Photo Credit : Twitter)

बलिया, 22 अगस्त : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ बलात्कार करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर इसी थाना क्षेत्र के बरौली गांव निवासी दीपक सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया था.

उसने बताया कि मामले में भीमपुरा थाने में 24 मार्च 2020 को दीपक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (Rape) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

Share Now

संबंधित खबरें

Bareilly: बिना अनुमति घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 12 गिरफ्तार, प्रशासन ने 'नई परंपरा' रोकने के लिए की कार्रवाई

DC vs RCB, WPL 2026 11th Match Live Toss And Scorecard: नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला की कप्तान स्मृति मंधाना ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

UPW vs MI, WPL 2026 10th Match Scorecard: नवी मुंबई में यूपी वारियर्स महिला ने मुंबई इंडियंस महिला को 22 रनों से हराया, गेंदबाजों ने मचाया कोहराम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

UPW vs MI, WPL 2026 10th Match Scorecard: नवी मुंबई में यूपी वारियर्स महिला ने मुंबई इंडियंस महिला को दिया 188 रनों का लक्ष्य, मेग लैनिंग और फोबे लिचफील्ड ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

\