देश की खबरें | उन्नाव मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुंह के कैंसर से पीड़ित सेंगर के भाई का इलाज कराने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल को मुंह के कैंसर का इलाज कराने की पर्याप्त सुविधा थे। वह उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई हत्या के मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहा है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली,18 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल को मुंह के कैंसर का इलाज कराने की पर्याप्त सुविधा थे। वह उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई हत्या के मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति विभू बाखरु को सूचित किया गया कि दोषी अतुल कुमार सेंगर मुहं के कैंसर से ग्रस्त है और उसे गहन इलाज की जरूरत है।

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अदालत ने अतुल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने विभिन्न बीमारियों के इलाज और कानपुर में सर्जरी कराने के लिए आठ हफ्ते की पैरोल देने का अनुरोध किया था।

अदालत ने 13 अगस्त को सुझाव दिया था कि वह हिरासत के साथ अतुल को पैरोल दे सकती है और उसके वकील को अपने मुवक्किल से यह निर्देश लेने को कहा था कि वह दिल्ली के किस अस्पताल में इलाज कराना चाहता है।

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अतुल के वकील ने मंगलवार की सुनवाई में अदालत से कहा कि पूर्व के निर्देशानुसार यह पता चला है कि उनका मुवक्किल मुंह के कैंसर से ग्रस्त है।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील द्वारा यह कहे जाने पर कि जेल अधिकारी अतुल का उचित इलाज मुहैया कराएंगे, उसके वकील ने पैरोल के लिए जोर नहीं दिया।

इसके बाद अदालत ने यह निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि जेल अधिकारी डॉक्टरों की सलाह पर अतुल का उचित इलाज सुनश्चित करेंगे।

इससे पहले सीबीआई के वकील ने कहा था कि अतुल की सेहत को देखते हुए उसे हिरासत में रखते हुए पैरोल दिया जा सकता है। हालांकि,वह प्रभावशाली व्यक्ति है एवं उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

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