नयी दिल्ली, पांच अप्रैल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को मान्यता देने और समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए शनिवार को नए नियमों की घोषणा की।
यूजीसी (विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना) नियम-2025, विदेशी संस्थानों के अपतटीय परिसरों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता देने की अनुमति देता है, बशर्ते वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हों।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियम भी भारतीय संस्थानों में स्नातक और समकक्ष कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन विदेशी स्कूल स्तर की योग्यता निर्धारित करते हैं।
इससे विदेश में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भारत आने वाले छात्रों के लिए बदलाव आसान होने की उम्मीद है।
हालांकि, इसमें ‘फ्रेंचाइजिंग’ व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त योग्यताओं के विरुद्ध सख्त नियम बनाए गए हैं तथा कहा गया है कि ये योग्यताएं समतुल्यता के लिए पात्र नहीं होंगी।
इन नियमों से उन भारतीय छात्रों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है जो विदेश में अध्ययन करते हैं और भारत में अपनी शैक्षणिक या व्यावसायिक यात्रा जारी रखना चाहते हैं।
रवि कांत रवि कांत संतोष
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