मुजफ्फरनगर (उप्र), 31 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना की एक त्वरित सुनवाई अदालत ने दो लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश सुबोध सिंह ने दोषी ठहराए गए इंतजार और उसके भतीजे महरुद्दीन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने दोनों को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा सुनाई. यह भी पढ़ें : Delhi: दिल्ली में एक घर ढहा, मलबे में एक व्यक्ति के दबे होने की आशंका
अभियोजन पक्ष के वकील अशोक पुंधीर के मुताबिक दोनों को 30 नवंबर 2011 को शामली जिले के कैराना इलाके से एक किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था.